सीआरओ ने तीन आरोपियों को छह माह के लिए किया जिला बदर
सुलतानपुर, न्यू गीतांजलि टाइम्स न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) सुलतानपुर ने तीन आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर किया है। गम्भीर अपराधों में लूटपाट में लिप्त सोनू सिंह पुत्र सत्यसरन सिंह निवासी ग्राम उस्कामऊ थाना हलियापुर आनन्द सिंह पुत्र सत्य प्रकाश सिंह उर्फ रिंकू सिंह उर्फ बन्दर निवासी ग्राम मायंग थाना धनपतगंज मार-पीट करने व जान से मारने की धमकी देने व अन्य गंभीर आरोपों और विकास यादव पुत्र कामता यादव निवासी ग्राम अंसार नगर मजरे बन्धुआकला जिला सुलतानपुर को गोहत्या व अन्य गंभीर आरोपों के दर्ज होने के कारण मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 माह के लिए जिले से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है। यह अभियुक्तगण 6 माह तक (ट्रायल केश की पेशी को छोडकर) जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगें। इस अवधि में अभियुक्तगण जहां निवास करेंगें अपनी उपस्थिति की सूचना पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर व सम्बन्धित थानाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगें। इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमें पंजीकत किए गए हैं।