आदर्श आचार संहिता‘ के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त कार्यालयाध्यक्षों विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई आयोजित।

 आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त कार्यालयाध्यक्षों विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई आयोजित।

न्यू गीतांजलि टाइम्स सुल्तानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की उपस्थिति में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्षों विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) गौरव शुक्ला द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन से सभी विभागाध्यक्षों व अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदया द्वारा सभी विभागाध्यक्षों व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में जारी गाइड लाइन का सभी विभागाध्यक्ष अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जागरूक करें तथा एक आवश्यक बैठक करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों हेतु एक उपस्थिति पंजिका अवश्य बना लें, जिसमें सभी का विवरण दर्ज करें। उन्होंने सभी एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अपने-अपने तहसीलों में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक कर लें। पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा आगामी त्योहार होली व ईद के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन से अवगत कराया गया। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हेतु अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करा दें कि वे सोशल मीडिया आदि जैसे प्लेटफार्मों से सावधान रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट सम्पत्ति पर कोई भी राजनैतिक प्रचार सामग्री जैसे-पोस्टर बैनर वाल राइटिंग नहीं होनी चाहिये। उन्होंने सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि किसी भी सरकारी वाहन का किसी भी राजनैतिक अभ्यर्थी अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव प्रचार से जुड़ा है के द्वारा प्रयोग नहीं चाहये इसमें सरकारी ट्रक बस टैम्पों इत्यादि भी सम्मिलित है। इस अवसर पर समस्त कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

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