जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत न्यायालय ने किया ख़ारिज

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत न्यायालय ने किया ख़ारिज


सुलतानपुर, न्यू गीतांजलि टाइम्स  थाना गोसाईगंज अंतर्गत शेषपुरा कसमऊ गांव के निवासी सचिन कुमार ने दिनांक 7 जून 2024 को गांव हुसैनगंज पोस्ट इनायतपुर थाना गोसाईगंज सुलतानपुर के निवासी रकीब अहमद के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोप में थाना गोसाईगंज में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें थाने की पुलिस द्वारा रकीब अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुलजिम रकीब अहमद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज प्रथम संतोष कुमार के यहां प्रस्तुत किया था जमानत प्रार्थना पत्र में वादी सचिन के  फौजदारी अधिवक्ता शेख नजर अहमद व अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया न्यायालय द्वारा वादी के अधिवक्ता शेख नजर अहमद के तर्कों और दलीलों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार द्वारा अभियुक्त रकीब की जमानत निरस्त कर दिया गया। विदित हो कि वादी मुकदमा सचिन द्वारा रकीब अहमद के ऊपर लोहे की सरिया के टुकड़े से जान से मारने की नीयत से तेज प्रहार करना बताया था लोहे की सरिया से तेज प्रहार होने के कारण उसके सर में गंभीर चोटे आई थी। चोट की गंभीरता को देखते हुए एवं उसके ऊपर दर्ज कई गंभीर आपराधिक मुकदमे को देखते हुए अदालत ने बाहर रहना समाज के लिए खतरा माना और ज़मानत ख़ारिज कर दिया।

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