एफपीओ को खाद बीज रसायन खाद्य मंडी एवम् जीएसटी लाइसेंस से संतृप्त करने के सम्बन्ध में कैम्प का हुआ आयोजन।

एफपीओ को खाद बीज रसायन खाद्य मंडी एवम् जीएसटी लाइसेंस से संतृप्त करने के सम्बन्ध में कैम्प का हुआ आयोजन


सुलतानपुर, न्यू गीतांजलि टाइम्स मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव द्वारा कैम्प का शुभारम्भ किया गया। उक्त कैम्प में जनपद के पंजीकृत एफ०पी०ओ० को शासन की मंशा के अनुरूप खाद बीज रसायन खाद्य मण्डी एवं जी०एस०टी० लाइसेस से संतृप्त करनें हेतु कृषि विभाग के खाद बीज एवं रसायन एवं अन्य विभाग मण्डी सचिव खाद्य सुरक्षा एवं जी०एस०टी अधिकारी द्वारा लाइसेंस के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से निम्नवत जानकारी प्रदान की गयी। उक्त कार्यक्रम में खाद बीज एवं रसायन के लाइसेंस हेतु आवश्यक अभिलेख:- सदानन्द चौधरी जिला कृषि अधिकारी के द्वारा समस्त उपस्थित लगभग 30 एफ०पी०ओ० को अवगत कराया गया कि बीज ऊर्वरक एवं रसायन हेतु आवेदक की फोटो आधार कार्ड पैन कार्ड कृषि विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में स्नातक शपथ-पत्र (10रू० का) किरायानामा / सहमति / स्वामित्व प्रमाण- पत्र अथॉर्टी पत्र (बीज उर्वरक कीटनाशी) एफ०पी०ओ० रजिस्ट्रेशन पत्र एफ०पी०ओ0 डायरेक्टर लिस्ट एवं एफ०पी०ओ0 की अन्तिम बैठक पंजिका निवेश मित्र पोर्टल पर अपलेड (ऊर्वरक एवं कीटनाशी हेतु) एवं बीज के लाइसेस हेतु यू०पी० ए्रीकल्वर पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त लाइसेस निर्गत करनें की कार्यवाही कर दी जायेगी। कृषि उत्पादन मण्डी समिति-  मण्डी सचिव रवीन्द्र कुमार वर्मा द्वारा मण्डी के लाइसेंस के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सम्बन्धित एफ०पी०ओं के कम्पनी का मेमोरेण्डम डायरेक्टर/ सदस्यों की एक-एक फोटोग्राफ कम्पनी एवं समस्त सदस्यों का पैन लाइसेंस का शपथ - पत्र (100 के स्टैम्प पर) दो लाइसेंसी व्यापारी की गारण्टी (रू 50-50 के स्टैम्प पर) हैसियत हेतु अधिकार का शपथ - पत्र (रू 50 के स्टैम्प पर) निवास प्रमाण-पत्र चरित्र प्रमाण-पत्र कम्पनी के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड की प्रति जी0एस०टी० पंजीयन की छायाप्रति जमानत राशि रू०-1000 की एफ०डी आर०/ एन एस०सी० (जो कृषि सत्पादन मण्डी समिति सुलतानपुर के नाम बन्धक हो) उपलब्ध कराने की दशा में लाइसेंस निर्गत हो जाता है।  एफ०एस०एस०आई० :- एफ०एस०एस०आई के अधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त पतिकया पूर्णरूप से ऑनलाइन है लाइसेस लेने हेतु कम्पनी का टर्नओवर कम से कम 12 लाख का होना अनिवार्य है जिस हेतु सम्बन्धित का आधार कार्ड फर्म / कम्पनी का नाम जी एस टी०संख्या संस्था की पहचान सम्बन्धी अभिलेख पोर्टल परअपलोड करना अनिवार्य है यदि किसी कम्पनी का टर्नओवर 12 लाख से अधिक है तो उन्हे रू०-2000 जमा करना होगा जिसको कि सम्बन्धित के द्वारा ऑनलाइन यू०पी०आई० के माध्यम से जमा किया जा सकता है तदोपरान्त लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा।   जी०एस०टी- एसीजीएसटी0 पंकज कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि जी०एस०टी0 में पंजीकरण हेतु पैन कार्ड आधार कार्ड बिजली का विल/ खतौनी/ मुन्सिपल खाता कापी रेन्ट एग्रीमेन्ट (यदि किराये पूर हो) बैक पासबुक / कैसिल चेक पासपोर्ट साइज एक फोटों विभागीय वेवसाइट www.gst.gov.in पर एआरएन० नम्बर परअपलाई करे तदोरान्त सर्वे होगा कि गन्तव्य स्थान पर सुचारू रूप से वाहन जा सकता है सर्वे के उपरान्त कुछ समयबाद जी०एसटी० नम्बर जारी हो जायेगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कैम्प के माध्यम से एफ०पी०ओ० को अवगत कराने के उपरान्त कैम्प को समाप्त करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।  इस अवसर पर उक्त जिला कृषि अधिकारी मण्डी सचिव एफ०एस०एस०आई सी० (जी०एस०टी०) अपर जिला कृषि अधिकारी वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक जनपद सलाहकार एन०एफएस०एम० एवं एफ०पी०ओ० के सदस्यों ने प्रतिभाग किया।

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