बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के खिलाफ हुई कार्यवाही

सेवायोजक बच्चों/किशोरों से न कराएं कार्य– मधुबन राम सहायक श्रम आयुक्त


सुल्तानपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी सुलतानपुर के कुशल नेतृत्व में गठित टॉस्क फोर्स द्वारा जनपद सुलतानपुर में स्थित दुकानों / ढाबों / कन्स्ट्रक्शन साइटों / वर्कशाप / कारखानों आदि में बालक / किशोर श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है तथा दोषी पाये जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है।  01 अगस्त 2024 से दिनांक 31अगस्त 2024 तक चलाये गये विशेष अभियान में 09 प्रतिष्ठानों से कुल 10 बालक / किशोर श्रमिक चिन्हित / अवमुक्त कराये गये हैं तथा दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधि0, 1986 यथा-संसोधित 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार नोटिस भी जारी की गयी है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्रम विभाग द्वारा सभी सेवायोजकों से अनुरोध किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों / किशोरो को कार्य में नियोजित न करें, क्योकि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वे वंचित रह जाते है।

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