प्रत्याशी को चुनाव पहले अयोग्य करने की साजिश

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सहकारी गन्ना विकास समिति में दूबेपुर ब्लॉक को भदैया निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ा!

सुल्तानपुर न्यू गीतांजलि टाइम्स सहकारी गन्ना विकास समिति सुलतानपुर के निर्वाचन क्षेत्र अवधारण में नियम विरूद्ध तरीके से क्षेत्र अवधारण करने के गंभीर मामले में शिकायत हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग से भेजे गए शिकायती पत्र में दूबेपुर निवासी एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा ने कहा है कि  सहकारी गन्ना विकास समिति सुलतानपुर का सदस्य है और प्रार्थी उपरोक्ता समिति में संचालक के पद पर निर्वाचन क्षेत्र दूबेपुर से चार बार संचालक व दो बार उपसभापति रह चुका है। इस बार सात सितंबर को क्षेत्र अवधारण का गजट जब एक रास्ट्रीय समाचार पत्र में हुआ तो प्रार्थी की ग्रामसभा-अमहट निर्वाचन क्षेत्र दूबेपुर में शामिल थी। प्रार्थी अशोक वर्मा ने बताया कि ग्राम सभा अमहट दूबेपुर ग्रामसभा से सटी है। किन्तु प्रार्थी की ग्राम सभा पर फर्जी तरीके से आपत्ति कराकर अन्तिम अवधारण में दिनांक-21.09.2024 को निर्वाचन क्षेत्र भदैया को नियम विपरीत जोड़ दिया गया तथा डेलीगेट क्षेत्र (प्रतिनिधि) में अलहदादपुर को जोड़ा गया। जबकि सहकारी गन्ना समिति के आज तक के सभी चुनावों में ग्राम सभा अमहट निर्वाचन क्षेत्र दूबेपुर में शामिल रही। कभी भी भदैयां क्षेत्र में शामिल नहीं रही। जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी / सहायक आयुक्त एवं निबन्धक सुलतानपुर द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके गलत तरीके से उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली व गन्ना समिति के बाइलाज का उल्लेख करके ग्राम सभा अमहट को 15 कि०मी० दूर के निर्वाचन क्षेत्र भर्दैया में जोड़ दिया। विदित रहे कि ग्रामसभा अमहट और निर्वाचन क्षेत्र भदैया की सीमा के बीच ग्राम-लोहरामऊ महानपुर लाखीपुर नरायनपुर सौरमऊ आदि कई ग्राम सभाएं है। जो निर्वाचन क्षेत्र दूबेपुर में है। समिति बाइलाज के उल्लंघन के साथ-साथ भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। मात्र चुनाव लड़ने से प्रार्थी को वचित रखने के लिए मनमाने तरीके से क्षेत्र अवधारण में प्रार्थी की ग्राम सभा अमहट जो दूबेपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत आती है काटकर विकास खण्ड भदैया निर्वाचन क्षेत्र भर्दैया में जोड़ा गया तथा डेलीगेट क्षेत्र (प्रतिनिधि) 03 कि०मी० दूर की ग्राम सभा अलहदाबपुर जोड़ा गया जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। अन्तिम अवधारण में ग्राम सभा अमहट को दूबेपुर से काटकर भदैया में जोड़ने के आदेश एवं आपत्तिकर्ता के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि भी प्रार्थी द्वारा मांगी गयी तथा निर्धारित शुल्क जमा करने को कहा गया किन्तु जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी ने कोई भी प्रार्थना-पत्र लेने एवं प्रतिलपि देने से इनकार कर दिया। जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी का कृत्य उ०प्र० सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली के पूर्णतयः विपरीत एवं विधि-विरूद्ध है। एडवोकेट श्री वर्मा ने कहा कि जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी / सहायक निबन्धक एवं सहायक आयुक्त सुलतानपुर के द्वारा किये गये नियम विरूद्ध क्षेत्र अवधारण के आदेश को निरस्त करके पूर्ववत अमहट ग्राम सभा को निर्वाचन क्षेत्र दूबेपुर में शामिल करने का आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

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